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User:Gyanilaw

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cpc order 1 rule 1,2,3 in hindi

(Frist Schdule Order-1) प्रथम अनुसूची आदेश 1

सिविल प्रक्रिया सहिंता 1908 मे आदेशो एंव उनके नियमो को अनुसूचियो मे वांटा गया है जिसमे 51 आदेश है जिनमे अलग अलग नियमो का उल्लेख किया गया है।

आज हम Civil Procedure Code 1908 (CPC) की प्रथम अनुसूची के पहले आदेश के वारे मे जानेगे और यह पता करेगे की प्रथम अनुसूची का आदेश 1 सिविल प्रक्रति के मुकदमो के संबन्ध मे किस तरह प्रवाधान करती है।

तथा किस प्रकार इसे प्रयोग मे लाया जाए सिविल प्रक्रिया के आदेश 1 के विभिन्न नियमो मे मुकदमे से सम्वन्धित पक्षकार Parties का विवरण या उल्लेख किया गया है। cpc order 1 rule 1 (आदेश 1 का नियम 1) वादी Plaintiffs के वारे मे वताता है कि कौन कौन या किसे सिविल मुकदमो मे वादी वनाया जा सकता है या कौन है जो वादी वन सकता है यहॉ यह वताना आवश्यक हो जाता है

कि सिविल प्रक्रति के वादो मे जो व्यक्ति मुकदमे को दायर करता है या मुकदमा लेकर आता है वह वादी कहलाता है और जिस व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा लाया जाता है

या कहे कि जिस आदमी के खिलाफ कोर्ट मे मुकदमा दायर किया जाता है वह प्रतिवादी कहलाता है इसी आधार पर order 1 rule 1 आदेश 1 का नियम 1 यह वताता है कि कौन वादी वन सकता है

आदेश 1 नियम 1 कहता है कि कोई व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति जो किसी कार्य को करते हुए किसी प्रकार के विवाद होने पर किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है

चाहे उस का अधिकार उस कार्य के अन्तर्गत पूणतः या भगतः सम्मिलित है तो ऐसे सभी व्यक्ति न्यायालय मे एक साथ वादी के रूप मे सम्मिलित हो सकते है।

सरल भाषा मे कहे तो वादी के रूप मे वह व्यक्ति सम्मिलित हो सकते है जिनका किसी कार्य को करते हुए कोई अधिकार प्रभावित होता है और वह ऐसे अधिकार को पाने के अधिकारी है

तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय मे मुकदमा दायर कर सकता है चाहे उस कार्य को करने मे उस व्यक्ति का अधिकार वहुत वडा हो या वहुत छोटा कुल मिलाकर उस के अधिकारो का हनन हुआ हो

आदेश 1 नियम 1 की मुख्यतः Heading


हिन्दी मे कहे तो - वादियो के रूप् मे कौन संयोजित किये जा सकेगें , यानी मुकदमे को दायर करते समय कौन वादी वन सकते है

order 1 rule 2 cpc (आदेश 1 नियम 2)

आदेश 1 नियम 2 के तहत Court को एक विशेष प्रकार की Power शक्ति प्रदान की गई है यहॉ Court को यह Power शक्ति होती है कि जहॉ कई सारे व्यक्तियो ने एक साथ मिलकर मुकदमा दायर किया है और वह ऐसे मुकदमे मे वादी के रूप मे एक साथ उपस्थित हुए है और कोर्ट को यह लगता है।

कि सभी वादियो के एक साथ मुकदमे मे रहने से मुकदमे मे उलझन पैदा होगी या देर होगी विल्म्व होगा तव न्यायालया ऐसे मुकदमे को अलग अलग कर सकती है या ऐसी उलझन से निपटने के लिए जो उचित समझे वैसा आदेश कर सकती है।

इस प्रकार आदेश 1 नियम 2 की मुख्यतः Heading


हिन्दी मे कहे तो - प्रथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति cpc order 1 rule 3 (आदेश 1 नियम 3) आदेश 1 नियम 3 यह वताता है कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्हे प्रतिवादी वनाया जा सकता है यानी किन व्यक्तियो के खिलाफ मुकदमा लाया जा सकता है के अनुसार किसी कार्य या काम को करते हुए।

वादी के अधिकारो का हनन होने पर जिस व्यक्ति के विरूद्ध उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी वनती है भले ही वह जिम्मेदारी छोटी हो या वडी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लाया जा सकता है।

और ऐसे मे यदि प्रतिवादी एक हो या उससे अधिक सभी के खिलाफ मुकदमा लाया जा सकता है अथवा सभी के खिलाफ मुकदमा लाया जा सकता है।

इस प्रकार आदेश 1 नियम 2 की मुख्यतः Heading


हिन्दी मे कहे तो - प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किये जा सकेंगे